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Group Personal Accident Insurance Scheme For Coir Workers कॉयर श्रमिकों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना क्या है, यहाँ देखे।

Group Personal Accident Insurance Scheme For Coir Workers

भारत सरकार द्वारा कयर श्रमिकों के लिए MoSME एक समूह बीमा योजना चलाई गई है Group Personal Accident Insurance Scheme For Coir Workers जिसमे इस योजना मे बीमित सदस्य की आकस्मिक मृत्यु और स्थायी विकलांगता के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करती है। इस योजना मे रेशे की निकासी, कयर सूत की कताई और कयर रस्सी के निर्माण, तैयार उत्पादों जैसे कयर प्रसंस्करण गतिविधियों में कठिन परिश्रम, तनाव और कठिनाइयाँ शामिल हैं।

Group Personal Accident Insurance Scheme For Coir Workers

मशीनरी और उपकरणों की सहायता से कॉयर के प्रसंस्करण में लगे श्रमिकों को कार्य स्थल और अन्य जगहों पर छोटी या बड़ी दुर्घटनाओं का खतरा रहता है। यह योजना कयर कामगारों के कानूनी उत्तराधिकारी को सहायता प्रदान करेगी, जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो कयर कामगारों को स्थायी पूर्ण विकलांगता या स्थायी आंशिक विकलांगता का सामना करना पड़ता है। अन्य जानकारी के लिए ऑफिसियल विज्ञापन को जरूर देख लेवे।

Group Personal Accident Insurance Scheme For Coir Workers Benefits

भारत सरकार द्वारा कयर श्रमिकों के लिए MoMSME एक समूह बीमा योजना चलाई गई है जिसमे इस योजना मे बीमित सदस्य को निम्न लाभ दिए जाते है

दुर्घटना के कारण मृत्यु के लिए – 50,000 रुपये।

स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए (दो आँखों या दो अंगों की हानि, एक आँख और एक अंग की हानि) – 50,000 रुपये।

स्थायी आंशिक विकलांगता (एक आंख या एक अंग की हानि) के लिए – 25,000 रुपये।

Eligibility

भारत सरकार द्वारा कयर श्रमिकों के लिए MoMSME एक समूह बीमा योजना चलाई गई है जिसमे इस योजना मे बीमित सदस्य को निम्न योग्ता होनी जरूरी है

आवेदक या तो विकलांग कयर कार्यकर्ता होना चाहिए या अक्षम/मृत कयर कार्यकर्ता का नामिती होना चाहिए।

यदि आवेदक एक अक्षम कयर कार्यकर्ता है, तो उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए।

यदि आवेदक एक अक्षम कयर कार्यकर्ता है, तो विकलांगता का प्रतिशत कम से कम 40% होना चाहिए।

Group Personal Accident Insurance Scheme For Coir Workers Application Process

इस बीमा योजना के तहत दावे के लिए आवेदन करने के लिए, नीचे निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करें:

विवरण के साथ कयर बोर्ड के माध्यम से बीमा कंपनी को दावे की तत्काल लिखित सूचना दी जानी चाहिए।

मृत्यु के मामले में, मृत्यु से एक महीने के भीतर नजरबंद/दाह संस्कार से पहले नोटिस दिया जाना चाहिए।

दृष्टि की हानि या अंगों के विच्छेदन के मामले में, दावा नोटिस दृष्टि के नुकसान या अंग के नुकसान से एक महीने के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए।

स्थायी पूर्ण या आंशिक विकलांगता और अस्थायी कुल विकलांगता दावों के मामले में, बीमाकृत व्यक्तियों को दुर्घटना की सीमा को साबित करने के लिए डॉक्टर के प्रमाण पत्र, चिकित्सा बिल, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, जैसे एक्स-रे आदि के साथ दावा प्रपत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

Group Personal Accident Insurance Scheme For Coir Workers Documents Required

भारत सरकार द्वारा कयर श्रमिकों के लिए MoMSME एक समूह बीमा योजना चलाई गई है जिसमे इस योजना मे बीमित सदस्य को निम्न दस्तावेज की जरूरी होती है

मृत व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति

पुलिस रिपोर्ट या एफआईआर की कॉपी।

यदि आवश्यक हो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति

कयर समाज, इकाई, प्रतिष्ठान द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति, कयर बोर्ड के एक अधिकारी को नामित किया गया।

इस योजना के अनुसार ‘स्थायी विकलांगता’ को क्या परिभाषित करता है?इस योजना के प्रयोजन के लिए, “स्थायी कुल विकलांगता” का अर्थ है दो आँखों या दो अंगों की हानि, एक आँख और एक अंग की हानि।

दुर्घटना के कारण मृत्यु के लिए प्रदान की जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता कितनी है?दुर्घटना से होने वाली मृत्यु के लिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

क्या आवेदक के बच्चों के लिए कोई लाभ हैं?अब तक, आवेदक के बच्चों को लाभ प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। Group Personal Accident Insurance Scheme For Coir Workers

मैं 45 वर्षीय खादी बुनकर हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैं योजना के लिए आवेदन करने के लिए बहुत बूढ़ा हूं?इस योजना में कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है। इसलिए आप आवेदन करने के पात्र हैं।

क्या मुझे इस योजना के लिए पात्र होने के लिए किसी विशेष राज्य से होने की आवश्यकता है?यह योजना भारत के सभी राज्यों के नागरिकों पर समान रूप से लागू है Group Personal Accident Insurance Scheme For Coir Workers

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